सार्वजनिक जगहों पर फूंक मारना पड़ा महंगा… कोटपा एक्ट में एक दर्जन से ज्यादा चालान


100 गज के नियम का उल्लंघन, सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वाले पकड़े गए
मुंगेली नाका में 1500 रुपए जुर्माना, औषधि विभाग व पुलिस की संयुक्त टीम ने 10 दुकानों पर की चालानी कार्रवाई

चालानी कार्रवाई करने पहुंची टीम।

यश विश्वकर्मा @ बिलासपुर। सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। कलेक्टर संजय अग्रवाल के निर्देश पर कोटपा एक्ट के तहत शहर में एक दर्जन से अधिक मामलों में कार्रवाई की गई। औषधि विभाग और सिविल लाइंस पुलिस थाना की संयुक्त टीम ने नियमों का उल्लंघन करने वालों से जुर्माना वसूला। मुंगेली नाका क्षेत्र के आसपास स्थित 10 प्रतिष्ठानों में कोटपा एक्ट 2003 की धारा 4 और 6 के उल्लंघन पर कुल 1500 रुपए की चालानी कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान दो व्यक्तियों को सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करते हुए पकड़ा गया।

दुकानदारों को समझाइश देते अफसर।

100 गज के भीतर तंबाकू बिक्री पर रोक
धारा 6 के तहत स्कूल के 100 गज के भीतर तंबाकू उत्पादों की बिक्री प्रतिबंधित है, जबकि धारा 4 के अनुसार किसी भी सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करना अपराध है। निरीक्षण के दौरान इन नियमों की अनदेखी सामने आई।

टीम ने दुकानदारों को दिए सख्त निर्देश
टीम ने क्षेत्र की 8 तंबाकू विक्रय दुकानों को स्पष्ट निर्देश दिए कि वे “धूम्रपान निषेध” और “18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को तंबाकू उत्पादों की बिक्री वर्जित” संबंधी सूचना बोर्ड अनिवार्य रूप से लगाएं। साथ ही दुकानों पर धूम्रपान के लिए लाइटर न रखने की भी हिदायत दी गई। कार्रवाई में खाद्य एवं औषधि प्रशासन के औषधि निरीक्षक सुनील पंडा, सिविल लाइंस थाना के कांस्टेबल शशिकांत और रणजीत शामिल रहे। पूरी कार्रवाई सहायक औषधि नियंत्रक भीष्म देव सिंह एवं सिविल लाइंस थाना प्रभारी सुम्मत राम साहू के मार्गदर्शन में की गई।