अब बिना पंजीयन नहीं चलेगी पालतू पशु दुकान और डॉग ब्रीडिंग सेंटर

5 दिन में आवेदन नहीं तो होगी सीलबंदी, जिला प्रशासन सख्त

फाइल फोटो

यश विश्वकर्मा @ बिलासपुर। जिले में संचालित पालतू पशु दुकानों और डॉग ब्रीडिंग सेंटरों के लिए पंजीयन अब अनिवार्य कर दिया गया है। पशु प्रजनन एवं विपणन नियम-2017 और पालतू पशु दुकान नियम-2018 के तहत यह कार्रवाई की जा रही है। नियमों की अनदेखी करने वालों पर सीधी सीलबंदी की तलवार लटक गई है।

नियमों के अनुसार पालतू पशु दुकान संचालकों को संचालन शुरू होने की तारीख से 60 दिनों के भीतर छत्तीसगढ़ राज्य जीव-जंतु कल्याण बोर्ड में पंजीयन कराना होगा। पालतू पशुओं की श्रेणी में श्वान, बिल्ली, खरगोश, गिनी पिग, हैमस्टर, चूहिया और पिंजरे में रखी जाने वाली विदेशी रंगीन चिड़ियां शामिल हैं।

यहां करें आवेदन
पंजीयन के लिए आवेदन संयुक्त संचालक, पशु चिकित्सा सेवाएं, बिलासपुर कार्यालय में जमा किए जाएंगे, जिन्हें आगे छत्तीसगढ़ राज्य जीव-जंतु कल्याण बोर्ड, रायपुर भेजा जाएगा।

5 दिन का अल्टीमेटम
जीव-जंतु कल्याण बोर्ड ने साफ निर्देश दिए हैं कि जो पालतू पशु दुकानें और डॉग ब्रीडिंग सेंटर पंजीयन के लिए आवेदन नहीं करेंगे, उनके खिलाफ सीलबंदी की कार्रवाई की जाएगी। ऐसे सभी अपंजीकृत संचालकों को 5 दिवस के भीतर पुराना कम्पोजिट बिल्डिंग स्थित पशु चिकित्सा विभाग कार्यालय में संपर्क कर विधिवत आवेदन देना अनिवार्य होगा। निर्धारित समय सीमा के बाद भी पंजीयन नहीं कराने वालों की दुकानों और सेंटरों को सील करने का प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। प्रशासन ने संकेत दिए हैं कि इस मामले में किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी।