
कॉस्मेटिक दुकानों से जब्त हुईं संदिग्ध दवाएं, 5 दुकानों के सैंपल जांच में भेजे गए

यश विश्वकर्मा @ बिलासपुर। शहर में कॉस्मेटिक दुकानों की आड़ में चल रहे बिना लाइसेंस दवा व्यापार का खुलासा हुआ है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम ने तेलीपारा, व्यापार विहार और मंगला क्षेत्र की आधा दर्जन दुकानों में औचक निरीक्षण कर बड़ी कार्रवाई की। तेलीपारा स्थित आकाश बैंगल्स एवं कॉस्मेटिक दुकान में छापे के दौरान बिना लाइसेंस के लगभग 30 हजार रुपये मूल्य की औषधियां जब्त की गईं। यहां बीते 4 वर्षों से दवा का अवैध भंडारण किया जा रहा था।

औषधि निरीक्षक सुनील पंडा ने बताया कि यह कार्रवाई नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन के निर्देश पर की गई। मेसर्स संतोष जनरल स्टोर्स व नरेश ट्रेडर्स (व्यापार विहार), मां कॉस्मेटिक, मनोज फैंसी एंड स्टेशनरी (मंगला), और आदित्य ट्रेडिंग (तेलीपारा) में नकली होने के संदेह में 5 सैंपल लिए गए, जिन्हें रायपुर स्थित प्रयोगशाला भेजा गया है।

दवाओं का अवैध भंडारण औषधि नियमावली 1945 की धारा 18-सी और 18-ए का उल्लंघन है, जिसमें 3 साल की सजा या 1 लाख रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है।
इस पूरे अभियान में सहायक औषधि नियंत्रक भीष्म देव सिंह कंवर व नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन का मार्गदर्शन रहा। जांच दल में औषधि निरीक्षक सुनील पंडा, श्रीमती सोनम जैन, अश्विनी कुमार, आशीष पांडे, कामेश्वरी पटेल व श्रीमती नीलिमा साहू शामिल रहीं।