बच्चों को तंबाकू से बचाने… मैदान में उतरा प्रशासन की टीम, 10 दुकानों पर हुई कार्रवाई

सिरगिट्टी के सरकारी स्कूलों के आसपास तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर रोक

प्रशासन की पहुंची कार्रवाई के लिए।

यश विश्वकर्मा @ बिलासपुर। जिले के सिरगिट्टी क्षेत्र में स्कूलों के आसपास खुलेआम पान मसाला और गुटखा बेचने वालों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रवैया अपनाया है। कलेक्टर के निर्देश पर खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने पुलिस की मदद से कोटपा एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए कई दुकानों में छापा मारा और चालान काटा।
सीएमएचओ के मार्गदर्शन में चले इस अभियान में औषधि निरीक्षक सुनील पंडा, श्रीमती सोनम जैन और सिरगिट्टी थाना प्रभारी की संयुक्त टीम ने सिरगिट्टी बनाक चौक और आसपास के सरकारी स्कूलों जैसे शासकीय प्राथमिक शाला, मिडिल स्कूल, कन्या मिडिल स्कूल और सेंट जेवियर हायर सेकेंडरी स्कूल के पास मौजूद 10 दुकानों की जांच की।

प्रशासन की द्वारा चालानी कार्रवाई करती टीम।

जांच के दौरान पाया गया कि इन दुकानों द्वारा कोटपा एक्ट 2003 की धारा 4 और 6 का उल्लंघन किया जा रहा था। धारा 6 के अनुसार किसी भी स्कूल की 100 गज की परिधि में तंबाकू उत्पाद बेचना प्रतिबंधित है, जबकि धारा 4 सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध करती है।
टीम ने मौके पर ही 600 रुपए का जुर्माना वसूल किया और 9 दुकानों को चेतावनी दी गई कि वे स्कूल क्षेत्र में तंबाकू उत्पाद न बेचें। साथ ही एक दुकान को धूम्रपान निषेध और 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को तंबाकू न बेचने की लिखित सूचना बोर्ड लगाने का निर्देश भी दिया गया।