बिना अनुमति नलकूप खनन करते पकड़ी गई दो बोरिंग मशीनें

कलेक्टर के आदेश पर जब्त

तखतपुर तहसील प्रशासन की टीम द्वारा जब्त दो बोरिंग मशीनों को हिर्री थाने में रखवाया गया

यश विश्वकर्मा @ बिलासपुर। कलेक्टर अवनीश शरण के सख्त निर्देशों के बावजूद जिले में अवैध बोर खनन थमने का नाम नहीं ले रहा है। सोमवार को सकरी तहसील के ग्राम खरकेना में बिना अनुमति चल रहे बोर खनन की शिकायत मिलते ही प्रशासन हरकत में आ गया। मौके पर पहुंची तहसील प्रशासन की टीम ने दो बोरिंग मशीनों को जब्त कर हिर्री थाने में खड़ा करा दिया है।
गौरतलब है कि हाल ही में कलेक्टर ने जिले को जलाभाव क्षेत्र घोषित करते हुए निजी स्तर पर बोर खनन पर पूरी तरह रोक लगा दी है। आदेश के अनुसार केवल पीएचई विभाग और नगरीय निकाय ही पेयजल आपूर्ति के लिए बोर खनन कर सकते हैं।
सोमवार सुबह कलेक्टर को ग्राम खरकेना में अवैध बोरिंग की सूचना मिली। उन्होंने तत्काल सकरी तहसीलदार आकाश गुप्ता को कार्रवाई के निर्देश दिए। तहसीलदार मौके पर पहुंचे और जांच के दौरान पाया कि खनन के लिए कोई वैध अनुमति नहीं ली गई थी। इस पर दोनों बोरिंग गाड़ियों को जब्त कर लिया गया।
अब इस मामले में छत्तीसगढ़ जल परिरक्षण अधिनियम, 1986 के अंतर्गत आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।