बिना अनुमति बेची गई पट्टे की जमीन, कलेक्टर ने किया पट्टा निरस्त

सरकारी भूमि का विक्रय नियमों का उल्लंघन, सख्त प्रशासनिक कार्रवाई

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

यश विश्वकर्मा @ बिलासपुर। मस्तूरी विकासखंड के ग्राम कुटेला में शासन से पट्टे पर प्राप्त 1.64 एकड़ जमीन का बिना अनुमति विक्रय करने पर कलेक्टर अवनीश शरण ने सख्त कार्रवाई करते हुए भूमि का पट्टा निरस्त कर दिया है। इस मामले में पट्टे की भूमि बेचने वाले को छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता की धारा 165 और धारा 158 के उल्लंघन का दोषी पाया गया।
मामले की जानकारी के अनुसार 6 नवंबर 1962 को कुटेला निवासी तुलसी राम पिता चंदेल को खसरा नंबर 10/5 से 1.64 एकड़ भूमि शासकीय पट्टे पर दी गई थी। नियमों के अनुसार यह भूमि पट्टे पर दी गई थी। जिसे बिना कलेक्टर की अनुमति के बेचा नहीं जा सकता था। इसके बावजूद तुलसी राम के नाती ने इस पट्टे की भूमि को 25 अगस्त 2020 को कृष्ण कुमार कौशिक पिता भरत लाल कौशिक निवासी बोदरी के नाम विक्रय कर दी। विक्रय के लिए खसरा नंबर 10/11 के तहत भूमि को “आम मुख्तियार” के माध्यम से अंतरित किया गया। परंतु इसके लिए आवश्यक पंजीकृत दस्तावेजों में सरकारी अनुमति संलग्न नहीं थी।
प्रकरण की सुनवाई के बाद कलेक्टर ने इसे राजस्व नियमों का गंभीर उल्लंघन मानते हुए तत्काल प्रभाव से पट्टा निरस्त करने का आदेश जारी किया। उनके अनुसार शासकीय पट्टे की भूमि को किसी अन्य व्यक्ति को विक्रय या हस्तांतरित करने के लिए संबंधित विभाग की अनुमति अनिवार्य होती है। लेकिन इस भूमि विक्रय के दौरान इस नियम की अनदेखी की गई।
कलेक्टर अवनीश शरण का कहना है कि इस तरह के मामलों में प्रशासन किसी भी प्रकार की अनियमितता को बर्दाश्त नहीं करेगा। भविष्य में ऐसे मामले सामने आने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी ताकि सरकारी संपत्ति और नियमों का दुरुपयोग न हो सके।