
पेसो की जांच में नियमों का उल्लंघन पाया गया, प्रोपराइटर को कारण बताओ नोटिस जारी, संतोषजनक जवाब न मिलने पर लाइसेंस होगी निरस्त
यश विश्वकर्मा @ बिलासपुर। तोरवा नाका चौक पर स्थित जय गणेश ट्रेडर्स की फटाखा लाइसेंस को एसडीएम बिलासपुर, पीयूष तिवारी की अध्यक्षता में की गई जांच के बाद तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह जांच 25 सितंबर 2024 को पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव सेफ्टी आर्गेनाइजेशन (PESO) द्वारा की गई, जिसमें व्यापारिक प्रतिष्ठान में तय सीमा से अधिक मात्रा में विस्फोटक सामग्री का भंडारण और सुरक्षा उपकरणों की अपर्याप्त व्यवस्था की पुष्टि हुई है।
जांच में सामने आया कि जय गणेश ट्रेडर्स ने नियमों का उल्लंघन करते हुए विस्फोटक सामग्री का अनाधिकृत भंडारण किया था, जो न केवल कानून के खिलाफ है बल्कि जनसुरक्षा के लिए गंभीर खतरा भी पैदा कर सकता है। पेसो की रिपोर्ट में सुरक्षा उपायों की कमी पर भी सवाल उठाए गए, जिसके चलते तुरंत कार्रवाई की गई।
इस आधार पर प्रशासन ने जय गणेश ट्रेडर्स की फटाखा लाइसेंस को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। इसके साथ ही प्रोपराइटर को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए 21 दिनों का समय दिया गया है, जिसमें उन्हें अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी। यदि संतोषजनक जवाब नहीं मिला, तो लाइसेंस को पूरी तरह से निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
एसडीएम पीयूष तिवारी ने बताया कि इस मामले में कड़ी निगरानी रखी जा रही है, ताकि किसी भी प्रकार की विस्फोटक सामग्री का दुरुपयोग न हो सके और शहर में सुरक्षा के मानकों का पूरी तरह से पालन सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि लाइसेंसधारक की जिम्मेदारी होती है कि वह नियमों का पूरी तरह से पालन करे और किसी भी प्रकार की लापरवाही से बचे।
प्रशासन का यह कदम बिलासपुर में सुरक्षा और कानून व्यवस्था को बनाए रखने की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं को रोका जा सके।