
नगर निगम ने हटवाए बैनर-पोस्टर, चेतावनी के साथ थमाया जुर्माना नोटिस

यश विश्वकर्मा @ बिलासपुर। नगर निगम ने शहर में अवैध तरीके से प्रचार-प्रसार करने पर आचार्य इंस्टीट्यूट पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इंस्टीट्यूट द्वारा नगर निगम से अनुमति लिए बिना बिजली खंभों, स्ट्रीट लाइट, पेड़-पौधों और अन्य शासकीय/सार्वजनिक संपत्तियों पर बैनर, पोस्टर, होर्डिंग्स और फ्लेक्स लगाकर प्रचार किया जा रहा था।
निगम ने इसे “विज्ञापन (पंजीयन एवं विनियमन) आदर्श उपविधि 2012” का उल्लंघन माना है। निगम ने स्वयं अपने संसाधनों से सभी अवैध विज्ञापन सामग्री हटवाई और इंस्टीट्यूट को नोटिस जारी कर 24 घंटे के भीतर जुर्माना राशि जमा करने के निर्देश दिए हैं।
साथ ही चेतावनी दी गई है कि भविष्य में ऐसा कृत्य दोहराए जाने पर संस्था के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी।