
आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई

यश विश्वकर्मा @ बिलासपुर। घरेलू गैस सिलेण्डर के दुरूपयोग किए जाने की सूचना प्राप्त होने पर खाद्य विभाग के अधिकारी अजय मौर्य एवं राजीव लोचन तिवारी सहायक खाद्य अधिकारी एवं मंगेश कांत, श्रीमति वर्षा सिंह, सुश्री वसुधा राजपूत खाद्य निरीक्षक द्वारा ईमलीपारा एवं चांटीडीह में स्थित व्यवसायिक प्रतिष्ठानों का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। श्री श्याम ट्रेडर्स, बजरंग कॉम्पलेक्स के पीछे ईमलीपारामें जॉच के दौरान 04 नग घरेलू गैस सिलेण्डर प्राप्त हुआ। संचालक आरएन पाण्डेय द्वारा उपरोक्त संबंध में कोई वैधानिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जा सका। चांटीडीह, रामायण चौक के समीप स्थित बलदाऊ किचन केयर की जाँच में कुल 07 नग घरेलू गैस सिलेण्डर प्राप्त हुआ। जिसमें से 03 नग भरा एवं 04 नग खाली घरेललू गैस सिलेण्डर थे।

उपरोक्त संबंध में संचालक बलदाऊ साहू द्वारा कोई वैधानिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जा सका। उपरोक्तानुसार अवैध रूप से भण्डारित घरेलू गैस सिलेण्डरों के संबंध में व्यवसायिक प्रतिष्ठान के प्रोपाईटर के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम् के तहत् कार्यवाही करते हुए घरेलू गैस सिलेण्डरों का जब्त किया गया है। संबंधित व्यावसायिक प्रतिष्ठान के प्रोपाइटर के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्रावधानों के अनुसार आगे की कार्रवाई की जा रही है।
