घरेलू सिलेंडर का व्यवसायिक उपयोग: शहर के दो प्रतिष्ठानों पर 35 हजार रुपए का लगा जुर्माना

सख्त कार्रवाई में 10 और 25 हजार का जुर्माना
घरेलू सिलेंडर का व्यवसायिक उपयोग: रायगढ़ के दो प्रतिष्ठानों पर 35 हजार का जुर्माना

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यश विश्वकर्मा @ रायगढ़। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में घरेलू सिलेंडर का व्यवसायिक उपयोग करने पर खाद्य विभाग ने सख्त कार्रवाई करते हुए दो प्रतिष्ठानों पर कुल 35 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। शहर में घरेलू गैस सिलेंडरों के व्यावसायिक दुरुपयोग के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। जिससे प्रशासन सख्त हो गया है। इन प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत की गई। जिसमें घरेलू सिलेंडरों का व्यवसायिक उपयोग गैरकानूनी माना जाता है।
खाद्य विभाग की संयुक्त टीम ने शहर के रामनिवास टॉकीज परिसर स्थित हरिराम मिष्ठान्न भंडार की जांच की। निरीक्षण के दौरान टीम ने पाया कि इस प्रतिष्ठान में होटल के चूल्हे पर घरेलू उपयोग के लिए नियत लाल सिलेंडर (14.2 किलोग्राम) का इस्तेमाल किया जा रहा था। यह सिलेंडर सिर्फ घरेलू उपयोग के लिए होता है, लेकिन व्यावसायिक उद्देश्य के लिए इसका उपयोग अवैध है। इस पर होटल संचालक अमित शर्मा को नोटिस जारी किया गया। जांच में प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर यह प्रमाणित हुआ कि होटल संचालक ने घरेलू सिलेंडर का व्यावसायिक दुरुपयोग किया है।
इस मामले में द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के कंडिका-3 (ग) एवं कंडिका-7.1 (ग) के उल्लंघन के तहत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 (1) के अंतर्गत अमित शर्मा पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। साथ ही, सिलेंडर को राजसात कर लिया गया।
दूसरी घटना रायगढ़ तहसील के जोरापाली क्षेत्र में स्थित एन.एच.-49 ढाबा की है। जहां खाद्य विभाग की टीम ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान वहां तीन भरे हुए घरेलू उपयोग वाले सिलेंडर पाए गए। इनमें से एक सिलेंडर का उपयोग ढाबे के चूल्हे पर खाना पकाने के लिए किया जा रहा था। इसके अलावा चार खाली सिलेंडर भी मौके पर पाए गए। ढाबा संचालक अभय सिंह से जब इन सिलेंडरों के वैध दस्तावेज मांगे गए, तो वह कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सके।
जांच के आधार पर अभय सिंह पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया और सभी घरेलू सिलेंडरों को राजसात कर लिया गया। अभय सिंह ने घरेलू सिलेंडरों का कोई वैध दस्तावेज न होने की बात स्वीकार की। जिसके कारण आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत उन पर यह कार्रवाई की गई।
खाद्य विभाग ने साफ किया कि घरेलू उपयोग के सिलेंडरों का व्यावसायिक दुरुपयोग न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि यह जनसुरक्षा के लिए भी खतरा हो सकता है। विभाग ने चेतावनी दी है कि ऐसे मामलों में आगे भी सख्त कार्रवाई की जाएगी और भविष्य में इस प्रकार की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जाएगी।
इन घटनाओं के बाद प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे घरेलू गैस सिलेंडर का इस्तेमाल केवल निर्धारित उपयोग के लिए करें और किसी भी प्रकार के व्यावसायिक उपयोग से बचें, अन्यथा सख्त कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।