नियमानुसार कार्रवाई: बिना अनुमति अनुपस्थित कर्मचारी की सरकारी सेवा से बर्खास्तगी

यश विश्वकर्मा @ बिलासपुर. जिले में एक और सरकारी कर्मचारी को लंबे समय से बिना अनुमति अनुपस्थित रहने के कारण बर्खास्त कर दिया गया है। कलेक्टर अवनीश शरण के निर्देश पर, पशुधन विकास विभाग के संयुक्त संचालक ने परिचारक संजय कुमार यादव की बर्खास्तगी के आदेश जारी किए हैं।
संयुक्त संचालक डॉ. जी.एस.एस. तंवर ने जानकारी दी कि राज्य शासन की ओर से 3 वर्षों से अधिक समय तक अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों की सेवा समाप्ति के आदेश दिए गए हैं। इसी आदेश के तहत, बिल्हा ब्लॉक के पशु औषधालय पासीद में पदस्थ परिचारक संजय कुमार यादव के खिलाफ यह बर्खास्तगी की कार्रवाई की गई है।
संजय कुमार यादव 17 दिसंबर 2019 से बिना किसी अनुमति के कार्यालय से अनुपस्थित रहे हैं। विभाग ने कई बार उन्हें अनुपस्थिति के लिए नोटिस भेजे और उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए पत्र प्रेषित किए। इसके बावजूद, उनका कोई जवाब नहीं आया और उन्होंने कार्यालय में उपस्थित होने के लिए कोई कदम नहीं उठाया।
31 मई 2024 को समाचार पत्र के माध्यम से भी उन्हें नोटिस जारी किया गया था, जिसमें उन्हें अपने पद पर वापस आने के लिए कहा गया था। लेकिन इसके बावजूद संजय कुमार यादव ने अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराई। लंबी अवधि की अनुपस्थिति और बार-बार की गई सूचनाओं के बावजूद न आने के कारण उन्हें छत्तीसगढ़ सिविल सेवा 1966 के नियम 10 के तहत तत्काल प्रभाव से शासकीय सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है।
संयुक्त संचालक ने इस मामले में स्पष्ट किया कि सरकारी सेवा में अनुशासन बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है और किसी भी कर्मचारी की अनुपस्थिति को गंभीरता से लिया जाएगा। यह कदम अन्य कर्मचारियों के लिए एक कड़ा संदेश है कि अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
यह मामला विभागीय प्रशासन के लिए एक महत्वपूर्ण उदाहरण है और भविष्य में अनुपस्थिति की गंभीरता को देखते हुए आवश्यक कदम उठाने का संकेत भी देता है।