

बिलासपुर। घरेलू गैस सिलेण्डर के रिफरिंग किए जाने की सूचना मिलने पर खाद्य विभाग के अधिकारी धीरेन्द्र कश्यप, शेख अब्दुल कादिर व मंगेश कांत खाद्य निरीक्षक जिला-बिलासपुर संयुक्त रूप से मोपका-चिल्हाटी मार्ग बिलासपुर में उपस्थित हुए। मौके पर अभिनव गैस एजेन्सी बिलासपुर के मोपका-चिल्हाटी मार्ग पर स्थित गैस गोडाउन के समीप 3 वाहन क्रमशः सीजी 10 बीएल 8360 में रखे 32 नग, सीजी 10 आर 0239 में रखे 30 नग एवं सीजी 10 एएन 1947 में 32 नग घरेलू गैस सिलेण्डर लोड हुआ रखा पाया गया। मौके पर उपस्थित वाहन चालकों के समक्ष गैस सिलेण्डरों का तौल पत्रक तैयार किया गया।

वाहन में रखे गैस सिलेण्डरों का तौल किए जाने पर प्रत्येक घरेलू गैस सिलेण्डर में 1 से 2 किलोग्राम वजन निर्धारित वजन सीमा से कम पाया गया। मौके पर गैस सिलेण्डर रिफलिंग का एक यंत्र भी पाया गया। मौके पर उपस्थित वाहन चालकों का बयान लिया गया और पंचनामा तैयार किया गया। वाहन चालकों ने प्रत्येक सिलेण्डर में से 1 से 2 किलोग्राम गैस निकालकर खाली गैस सिलेण्डरों को भरने एवं उन्हें विक्रय करना स्वीकार किया। मौके से प्राप्त गैस सिलेण्डरों को वाहन सहित थाना सरकण्डा की सुपुर्दगी में प्रदान किया गया। उपरोक्तानुसार अनियमितता के संबंध में अभिनव गैस एजेन्सी बिलासपुर के प्रोपाइटर/संचालक एवं वाहन चालकों के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्रावधानानुसार अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।